$ 0 0 मेडिकल कोर्स के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 67 छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इनके नामांकन को कानून के तहत मानने से इनकार किया है।