बिहार पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने या उससे ज्यादा की जेल की सजा हुई तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे मुखिया-सरपंच की कुर्सी भी जाएगी।
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